केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने आम लोगो को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नम्बर 139 में संशोधन किया गया है। इसको लेकर सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है।
इस नोटिफिकेशन के बाद अब लोगो को ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंसोरेंस के ओरिजनल कागज रखने की कोई जरूरत नही होगी। अब आपके पास फ़ोटो कॉपी या मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है तो आप इसे दिखा सकते है और आपका चालान नही कटेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन 19 नवंबर को जारी किया गया है। इसके मुताबिक वर्दी में मौजूद कोई भी पुलिकर्मी या अन्य अधिकारी की तरफ से गाड़ी से सम्बंधित कागजात माँगता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या फ़ोटो कॉपी दिखा सकते है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब वाहन लेकर चलने वाले लोगो का को अधिकारी शोषण नही कर पायेगा।
इन कागजातों की डिजिटल कॉपी होगी मान्य -
जिन कागजातों को मंत्रालय ने डिजिटल कॉपी के तौर पर मान्य कर दिया है उसमे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट है।
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