उपभोगता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को वास्तविक रूप में अपने साथ राशन कार्ड रखने की जरूरत नही है। लाभार्थियों राशन कार्ड का नम्बर या आधार संख्या के जरिये देश मे कही भी अपनी पसंदीदा उचित दर की दुकान से राशन ले सकते है। एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड 35 राज्य और केंद्र शासित राज्यो में लागू है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान फारूक अब्दुल्ला, महुआ मोइत्रा और मलूक नागर के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड योजना इस वक्त देश के लगभग 77 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए देश के 35 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाभार्थी अपना राशन कार्ड नम्बर अथवा आधार संख्या दर्ज कर किसी भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकते है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी अगर पूरा राशन एक साथ नही उठाना चाहता है तब वह बारी-बारी से राशन उठा सकता है।
उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था से प्रौद्योगिकी के जुड़ने के बाद कोई नए कार्ड की जरूरत नही है।
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